नई दिल्ली: मोरेटोरियम अवधि (loan moratorium ) को लेकर EMI पर ब्याज न लेने का मामला आज यानी की 14 अक्टूबर को फिर सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि इस सुनवाई को मंगलवार को ही होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इसे टाल दिया गया। आज के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि दो करोड़ तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज की छूट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसे 15 नवंबर तक लागू कर दिया जाएगा।
बैंक असोसिएशन की ओर से हरीश साल्वे ने कहा – सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दायर कर बताया था कि दो करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने वाले लोगो को रियायत देने का फैसला लिया गया था और बकाया 6 महीने की EMI पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाएगा।